अम्बेडकर नगर ब्यूरो बांकेलाल निषाद “प्रणव”
अपहरण की घटना झूठी, प्रेम-प्रसंग का निकला मामला ।
झुठी व मनगढ़ंत सूचना देने वालों के खिलाफ होगी अलग से कार्यवाही- एएसपी

जनपद अम्बेडकर नगर के थाना
जहाँगीरगंज में एक लड़की का अपहरण हो गया । तत्संबंध में जहांगीर गंज की पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कर 24 घंटे के अंदर अपहृत लड़की को बरामद किया। वादी मोहम्मद इकबाल ने अपहरणकर्ता चार लोगों को बताया। उसकी तहरीर पर मुकदमा अपराध संख्या २१३/ २५ धारा १४०/१ बीएनएस पंजीकृत किया गया। वादी के द्वारा बताया गया कि असलहे के बल पर लड़की को अपहरण किया गया है। पहले से ही एसओजी में काम कर चुके थानाध्यक्ष अजय प्रताप यादव जगह – जगह सीसीटीवी फुटेज इत्यादि को खंगालना शुरू किये। सभी साक्ष्यों को खंगालने के बाद पता चला कि न तो लड़की का अपहरण हुआ और न ही अपहरण करने वालों में चार लोग थे। पूरा प्रकरण यह है कि दिनांक 07.08.2025 को थाना स्थानीय पर सूचना प्राप्त हुए थी कि थाना क्षेत्र के गनपतपुर से अज्ञात चार पहिया सफेद गाड़ी से कुछ लोगों द्वारा, अपनी बहनों के साथ जा रही एक युवती को कार सवारों द्वारा असलहा दिखाकर खींचकर जबरन गाड़ी में बैठा लिया।
विवेचना के दौरान पता चला कि अपृहता की बहनों द्वारा जो चश्मदीद थी उन्होंने बताया कि 1.वाहन में एक व्यक्ति था और वह गाड़ी से जमीन पर नहीं उतरा और अपृहता ने विरोध भी नहीं किया आदि- आदि । मुखबिर की सूचना से पता चला कि पूरे प्रकरण के दौरान लड़की द्वारा फोन का प्रयोग किया गया जिससे पता चलता है कि यह पूर्णरूप से प्रेम – प्रसंग प्रतीत होता है। फिलहाल घटना के २४ घंटे के भीतर ही जहांगीरगंज पुलिस टीम द्वारा मंसूरगंज मोड़ पर बिड़हर बाजार से सफेद हुण्डई वेन्यू कार UP- 58- AD- 9688 व पंजीकृत अभियोग से सम्बन्धित अपहृता उम्मुल खैर फातिमा पुत्री मो0 इकबाल उम्र करीब 24 वर्ष व एक युवक जिसने पूछताछ में अपना नाम निसार खां पुत्र मुबारक निवासी पोखर भिटवा थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर उम्र करीब 35 वर्ष बताया, को गिरफ्तार कर लिया। जहांगीरगंज पुलिस द्वारा पूछताछ में युवती ने कबूला कि वह युवक से पूर्व से ही परिचित है और वह उसके साथ अपनी मर्जी से गयी थी । किसी के द्वारा कोई जोर -जबरदस्ती नही की गई । युवती के इस बयान के आधार पर मु0अ0सं0-213/25 धारा 140(1) बीएनएस को, धारा 87 बीएनएस में परिवर्तित की गई । अपर पुलिस अधीक्षक श्यामदेव ने बताया कि उक्त अभियोग में युवती 183 बीएनएसएस के अन्तर्गत बयान दर्ज कराने के उपरान्त तथा अन्य साक्ष्य संकलन के आधार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी और झूठी बढ़ाकर सूचना/खबर देने वालों के विरुद्ध अलग से विधिक कार्यवाही की जायेगी । गिरफ्तार कर्ता टीम में प्रभारी निरीक्षक अजय प्रताप सिंह उ0नि0 इन्द्रजीत सिंह हे0का0 प्रेमप्रकाश सिंह ,का0 गौरव यादव व अन्य पुलिस कर्मी शामिल रहे।






